नगरपालिकाएं तीन प्रकार की हैं --
क. नगर पंचायत , ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है ,
ख. नगर परिषद , छोटे नगर क्षेत्र के लिए ,
ग. नगर निगम , बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
अनुच्छेद 243 थ ने प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयां गठित करना अनिवार्य कर दिया है।
किन्तु यदि कोई ऐसा नगर क्षेत्र है जहां कोई औधोगिक स्थापन नगरपालिक सेवाए प्रदान कर रहा है या इस प्रकार प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है तो क्षेत्र का विस्तार और अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल उसे औधोगिक नगर घोषित कर सकेगा। ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका गठित करना आज्ञापक नहीं होगा।
क. नगर पंचायत , ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है ,
ख. नगर परिषद , छोटे नगर क्षेत्र के लिए ,
ग. नगर निगम , बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
अनुच्छेद 243 थ ने प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयां गठित करना अनिवार्य कर दिया है।
किन्तु यदि कोई ऐसा नगर क्षेत्र है जहां कोई औधोगिक स्थापन नगरपालिक सेवाए प्रदान कर रहा है या इस प्रकार प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है तो क्षेत्र का विस्तार और अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल उसे औधोगिक नगर घोषित कर सकेगा। ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका गठित करना आज्ञापक नहीं होगा।